यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स, नए साल के जश्न की देनी होगी पूर्व सूचना

साल 2020 के जाने में अब कुछ ही दिन बचे है, और कोरोना महामारी कें बीच नया साल दस्तक देने वाला है।  लोगों के मन में साल 2021 को लेकर एक नया उत्साह है।  हर साल की तरह इस साल भी लोग न्यू ईयर का जश्न खुलकर मनाना चाहते है, लेकिन इस महामारी के बीच नए साल को लेकर जितना उत्साह है कोरोना संक्रमण को लेकर उतनी ही सावधानियां भी जरुरी है।  किसी भी तरह के जश्न में भीड़ से संक्रमण के तेजी से फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है।  इसी सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर नए साल के जश्न में भीड़भाड़ को रोकने के लिए यूपी के मुख्य सचिव ने प्रशासन और पुलिस के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव ने जारी निर्देश में कहा है कि सामूहिक कार्यक्रम या फिर जश्न में लोगों का अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे लोगों के एक दूसरे से मिलना आम बात है।  जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना रहेगी। कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का पूरा पालन कराया जाए।  

बता दें कि नए साल में मनाए जाने वाला कोई भी कार्यक्रम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे।

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन का पूरा पालन कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश सभी मंडलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा है कि नववर्ष कार्यक्रम की अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या भी ले ली जाए। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। किसी भी बन्द स्थान यथा हाल, कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान, मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही अनुमति दी जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैंडवाश का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।

नववर्ष के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर पीए सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराने को कहा है। लोगों को नववर्ष अपने घर में ही मनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम स्थलों के आस-पास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित करने, कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत् निगरानी तथा यूपी 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर जरूरत के मुताबिक लगाने को कहा है।

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इसके अलावा नववर्ष पर भड़काऊ तथा विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय अभिसूचना तंत्र सक्रिय रहेगा। शराब  की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध रहेगा। होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग माल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों तथा बाजारों चैराहों पर पुलिस चौकस दिखेगी।