अक्तूबर महीने से बदल जाएंगी ये 5 चीजें, पहले ही जान ले इन नियमों को तो बाद में नहीं होगी कोई समस्या

हम सभी रोजाना घर पर रहते हैं, स्कूल-कॉलेज जाते हैं या दफ्तर जाते हैं आदि। हर जगह पर कुछ न कुछ नियम कानून बने हुए होते हैं और बहुत बार इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक इसी प्रकार से सरकार भी कई तरह के नियम बदलती रहती है और कई नए नियमों को लागू करती रहती है। इसी कड़ी में अब 1 अक्तूबर से देश में कई बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में इन बदलावों का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि 1 अक्तूबर से कौन-कौन से बदलाव हो रहे हैं

होने जा रहे हैं ये कुछ बदलाव:-

पैन-आधार से जुड़ा नियम
ध्यान दें कि अगर आप अक्तूबर से अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जमा नहीं करवाते हैं, तो सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र यानी NPS जैसी छोटी बचत योजनाओं के अंतर्गत बने खातों को निलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए समय रहते इन दोनों डाक्यूमेंट्स को जमा करवा दें।

2,000 का नोट बंद
अब अक्तूबर महीने से 2000 का नोट नहीं चलेगा, जिसका आदेश सरकार पहले ही दे चुकी है। ऐसे में आपके पास अगर ये नोट होगा, तो ये केवल एक कागज का टुकड़ा होगा। आप इसे 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करवा सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव
हाल ही में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 काफी चर्चा में रहा, जो अब 1 अक्तूबर 2023 से लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए, DL बनवाने, मतदाता लिस्ट तैयार करने, शादी का पंजीकरण करवाने सहित कई तमाम कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के तौर पर उपयोग किया जा सकेगा।

TCS का नया नियम
1 अक्तूबर से TCS का नियम भी लागू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप 1 अक्तूबर से विदेशी यात्रा करते हैं, तो इस पर करीबन 20 फीसदी TCS यानी स्त्रोत पर कर संग्रह लागू होगा। साथ ही अगर आप दूसरे देश में कोई लेन-देन करते हैं, तो उस पर भी ये TCS लागू होगा। अगर आप विदेशी स्टॉक में निवेश करते हैं, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं, अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं या फिर म्यूचुएल फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये आवश्यक है।

डीमेट खाते से जुड़ा नियम
जानकारी के मुताबिक अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये आवश्यक होगा कि 30 सितंबर 2023 तक अपने नॉमिनेशन करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ये सभी खाते सेबी के माध्यम से बंद कर दिए जाएंगे।

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