पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट को लेकर दायर की गई याचिका को दरकिनार कर दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता को दी सलाह
शुक्रवार को ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला लिया। इसके साथ ही शीर्षतम अदालत ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर दुर्घटना और अब ममता आराम से पैर हिलाती देखी जा सकती हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मत बताइए, आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। याचिका तीन वकीलों ने दायर की थी।
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ममता बनर्जी ने पिछले 10 मार्च को नंदीग्राम सीट से पर्चा भरा था। उसी दिन शाम को वह एक जगह गई थीं। इस दौरान कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ममता का आरोप है कि उन पर हमला किया गया। इस हमले में ममता के पैर में चोट लगी थी।
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