बंगाल चुनाव के दौरान तृणमूल सांसद को मिली राहत, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लोगों से धोखाधड़ी करने और मनी लाड्रिंग के मामले के आरोपित और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह को जमानत दे दी है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने केडी सिंह को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने की रकम के दो जमानतियों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

तृणमूल सांसद ने ईडी ने किया था गिरफ्तार

कोर्ट ने 26 मार्च को तृणमूल सांसद केडी सिंह के खिलाफ ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। केडी सिंह को ईडी ने 12 जनवरी की रात  गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट से साफ है कि केडी सिंह ने अपनी दूसरी कंपनियों में पैसे डाले। सितम्बर 2019 में ईडी ने अलकेमिस्ट ग्रुप के 14 कंपनियों के ठिकानों पर छापा मारा था।

अलकेमिस्ट ग्रुप तृणमूल सांसद के पुत्र करनदीप सिंह चलाते हैं। छापे के दौरान ईडी ने जो दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे उनसे संदेहास्पद लेन-देन का पता चला। दिल्ली में केडी सिंह के आवास पर छापे के दौरान 32 लाख रुपये नकदी और दस हजार डॉलर की विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी।

कोलकाता पुलिस की ओर से तृणमूल सांसद केडी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने 2018 में मनी लाड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। केडी सिंह और उनके बेटे पर आरोप है उन्होंने अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और दूसरी सहयोगी कंपनियों के नाम पर हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की। इन कंपनियों में निवेश के नाम पर लोगों से बड़ी मात्रा में धन ऐंठा गया।

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लोगों से कहा गया कि उनके निवेश से प्लॉट और फ्लैट बुक किए जाएंगे और बदले में उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। इन कंपनियों के नाम पर जो रकम लोगों से ऐंठी गई उसे दूसरी कंपनियों में डाल दिया गया।