सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को लेकर योगी सरकार से किया सवाल, पूछा- उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया?

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान (Azam Khan) जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आजम खान को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. हालांकि उनकी जल्द रिहाई के आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से हाल ही में उनके खिलाफ 88वां केस दर्ज कराया गया था. उन्हें 86 केसों में पहले ही जमानत मिल गई थी और मंगलवार को 87वें भी मिल गई. लेकिन ताजा मुकदमे की वजह से उनका जेल से बाहर आने पर संशय है. इन सबके बीच जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर आजम खान की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और कहा कि इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी. पीठ ने कहा, ‘यह क्या है? उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया. वह दो साल से जेल में बंद हैं. एक या दो मामलों में ठीक है, लेकिन यह 89 मामलों में नहीं हो सकता है. जब भी उन्हें जमानत मिलती है, तो उनको फिर से किसी और प्रकरण में जेल भेज दिया जाता है. आप (सरकार) जवाब दाखिल करें. हम मंगलवार को सुनवाई करेंगे.’

खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक चिंताजनक मामला है जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गलत धारणा बनाई जा रही है. खान के खिलाफ दर्ज प्रत्येक मामले में कुछ न कुछ सार है.

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