राज्यसभा से पारित हुआ इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी विधेयक, जाने क्या है इस बिल में

नयी दिल्ली. व्यापारियो को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राज्यसभा में आज इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी 2020 विधेयक पास हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया था.

कोरोना महामारी लॉकडाउन का फैसला लिया गया था. जिसके कारण कारोबार को भारी नुकसान हुआ है. जिसका बाजार पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा. ऐसी स्थिति में कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही रिजॉल्युशन प्रोफेशन्लस को बड़े स्तर पर समस्या होगी. यही कारण है कि इस कोड के सेक्शन 7, 9 और 10 को सस्पेंड कर दिया गया.

गौरतलब है कि इसी साल जून में ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव किया था. इस संसोधन के बाद कोविड-19 महामारी की वजह से जिन कंपनियों ने डिफॉल्ट किया है, उन्हें उनके लेंडर्स उन्हें कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं. सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए आईबीसी के सेक्शन 7, 9 और 10 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है.

आसान भाषा में समझें तो अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से कर्ज लिया है और लोन नहीं चुकाने की वजह से अगर आपको डर है कि कहीं आप पर आईबीसी के तहत कार्रवाई न हो जाए तो इसका इंतजाम कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने दिवाला से संबंधिन एक नए अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी दे दी है.