सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, बीएस-4 वाहनो के रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई समयसीमा

वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुये सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ा दी है. 31 मार्च से पहले जो लोग गाडियों का रजिस्ट्रेश नहीं करवा पाए थे उन लोगो लोगों को अपनी गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी है.

लम्बे समय से सोसिएशन की मांग और मौजूदा बीएस-4 स्टॉक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पहला बदलाव करते हुए कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद डीलर्स के पास 10 दिनों का समय होगा ताकि वो अपने बीएस-4 स्टॉक को क्लीयर कर सकें. लेकिन वाहनों की बिक्री कुल स्टॉक की महज 10 प्रतिशत ही होनी चाहिएं. इसके अलावा यह नियम दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगा.

कोर्ट द्वारा आदेश मिलने के बाद देश में धडल्ले से बीएस-4 वाहनों की बिक्री हुई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा पेश करे. पीठ ने कहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान बेचे गए बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की जांच करना चाहती है.