अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल की सजा

अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल की सजा

ढाका। बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में बृहस्पतिवार को 21 साल के कारावास की सजा सुनाई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। समाचार समाचार एजेंसी बीएसएस ने अपनी एक खबर में कहा कि राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट , पूर्वांचल में भूखंड आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर ये तीन मामले दर्ज किए गए थे।

न्यायाधीश ने हसीना की गैर मौजूदगी में यह फैसला सुनाया, क्योंकि हसीना को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह मुकदमा भी उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया था। हसीना को प्रत्येक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई जो कुल मिलाकर 21 वर्ष के कारावास के बराबर है। अदालत ने अपने फैसले में कहा,भूखंड शेख हसीना को बिना किसी आवेदन के और गैरकानूनी तरीके से आवंटित किया गया था।