रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में उप्र विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 झांसी-जालौन- ललितपुर के सकुशल,शांतिपूर्ण, पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारी का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित हुआ।
प्रथम प्रशिक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर ने समस्त पीठासीन व मतदान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान शांतिपूर्ण, स्वच्छता और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाना है। प्रशिक्षण के दौरान जो भी जानकारी दी जा रही उसे संवेदनशील होकर आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी बिंदु पर कोई शंका है तो मास्टर ट्रेनर द्वारा उस शंका को दूर की जाए ताकि मतदान के दौरान कोई समस्या न हो।
प्रशिक्षण के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद झांसी में 16 बूथ, जनपद जालौन 12 बूथ एवं जनपद ललितपुर में 8 बूथ बनाए गए हैं। जनपद झांसी के 16 बूथ में 08 बूथ ब्लॉक में, 01 बूथ जिला पंचायत कार्यालय में एवं 07 बूथ नगर निकाय में बनाए गए हैं। जनपद झांसी में 1395 वोटर, जनपद जालौन 1413 वोटर एवं जनपद ललितपुर में 1020 वोटर हैं। इस प्रकार निर्वाचन क्षेत्र में कुल 37 बूथ एवं 3828 वोटर हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि जनपद झांसी में पोलिंग पार्टी बुन्देलखण्ड महाविद्यालय से पुलिस सुरक्षा के साथ मतदान केन्द्र के लिए रवाना होंगी एवं मतदान समाप्त होने के उपरांत बुन्देलखण्ड महाविद्यालय आएंगी।
जनपद जालौन एवं ललितपुर में भी पोलिंग पार्टियां जनपद मुख्यालय से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होगी एवं मतदान समाप्त होने के बाद पहले अपने जनपद मुख्यालय में एकत्रित होंगी, इसके उपरांत पुलिस सुरक्षा में बुन्देलखण्ड महाविद्यालय आएंगी।बुन्देलखण्ड महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर व मतपेटिका की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी।
रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार समस्त वोटर्स को वोटिंग प्रोसिजर एवं उनके मतदान केंद्र के बारे में सूचित किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी जनपद में नगर निकाय एवं विकास खण्ड के अधिकारियों को दी गई है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को वैलट पेपर प्राप्त करने से पूर्व अपना पूरा नाम लिखते हुए हस्ताक्षर किए जाने हैं। संक्षेप में हस्ताक्षर नहीं करना है। मतदाताओं द्वारा मतदान केंद्र पर दिए गए वैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के सम्मुख उनका वरीयता अंक में भरी जानी है। मतदाताओं को वरीयता भरने के लिए केवल उसी कलम का प्रयोग किया जाएगा, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें दी जाएगी। अन्य कलम का प्रयोग करने पर वैलेट पेपर निरस्त माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि बैलट बॉक्स में किसी मतदाता द्वारा वैलेट पेपर के अतिरिक्त कोई अन्य पेपर डाला जाता है अथवा कोई मतदाता अपने साथ वैलेट पेपर ले जाता है तो उसके विरुद्ध आर पी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदान में लगे कार्मिक, मतदाता,मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता, उम्मीदवार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं दिया जाए।
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उन्होंने हेल्पर के संबंध में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों को बताया कि दृष्टिहीन व निरक्षर मतदाताओं को हेल्पर उपलब्ध कराया जाना है, मतदान केंद्र पर केवल उन्हीं व्यक्तियों के हेल्पर को प्रवेश करने दिया जाए, जिनकी अनुमति निर्गत की गई है। बिना अनुमति के हेल्पर को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन नंबर 0510-2371199, 0510-2371100 जारी कर दिया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना तत्काल एफएसटी, उप जिलाधकारी, क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी को जाएगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।