अफजाल अंसारी की अर्जी पर अब 4 जुलाई को सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब

गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर से बीएसपी सांसद रहे अफजाल अंसारी को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी। नियमों के मुताबिक उनकी संसद सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो गई। एमपी- एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन अब सुनवाई चार जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। अफजाल अंसारी से जब पूछा गया था कि वो फैसले के संबंध में क्या कहेंग तो उनका जवाब था कि अदालती फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अर्जी लगाएंगे। लेकिन उन्हें राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया जा रहा है। वो तो गरीबों की आवाज उठाने का काम करते थे। लेकिन उसका खामियाज उन्हें भुगतना पड़ रहा है।

पांच बार विधायक, 2 बार सांसद

अपने लगभग चार दशक के राजनीतिक जीवन में अंसारी ने पांच विधानसभा और दो संसदीय चुनाव जीते हैं, लेकिन सुर्खियों में तभी आया जब मुख्तार अंसारी का मुद्दा सरकार, पुलिस या मीडिया द्वारा उठाया गया। अफजल अक्सर अपने परिवार और मुख्तार की ओर से स्पष्टीकरण देने वाला चेहरा होता। गाजीपुर के एक स्थानीय निवासी कहते हैं कि हमने अफजल अंसारी को कभी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल और लोगों को परेशान करते नहीं देखा। कुछ आपराधिक मामलों में उन्हें मुख्तार के साथ सह-आरोपी बनाया गया है। कानून और राजनीति के अपने ज्ञान के कारण अफजाल को लोग परिवार में दिमाग वाला मानते हैं।चाहे वह चुनाव प्रचार के बारे में हो, या कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हो।

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वह यह भी कहते हैं कि अफ़ज़ल लोगों से जुड़ने में अच्छा है और यही कारण है कि हर चुनाव में उसकी जीत का अंतर बढ़ रहा है।राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अफ़ज़ल मुख्तार की छाया की तरह काम करता था, अदालत और चुनाव अभियानों में अपने मामलों की देखभाल करता था। पांच बार के विधायक मुख्तार 2005 से जेल में बंद हैं और वहां से तीन विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. “शुरुआत में, अफ़ज़ल को मुख्तार के आतंक से लाभ हुआ होगा, लेकिन अब उसका अपने मतदाताओं पर अच्छा प्रभाव है।वह भी जेल के अंदर से मोहम्मदाबाद से आसानी से विधानसभा चुनाव जीत सकते थे।