गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में किया बरी, जानें क्या है पूरा मामला

जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। वर्ष 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में राहत के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ सकेगा।

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश का ये मामला साल 2009 का है। जब मीर हसन नाम के शख्स ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुख्तार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप था। इस केस में लंबी बहस चली और दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए, जिसके बाद अदालत ने मुख्तार को इस केस में बरी कर दिया है। सोनू यादव को पहले ही बरी किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने बताया 2024 का प्लान, हो गए कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार

जेल से बाहर आएगा मुख्तार अंसारी!

बता दें कि हत्या की कोशिश मामले में निर्दोष साबित होने के बाद भी मुख्तार अंसारी का फिलहाल जेल से बाहर निकलना कथिन है। इसकी वजह ये है कि मुख्तार पर गैंगस्टर के एक और मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। मुख्तार ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया हैस जिसके बाद लइस केस में अगली तारीख 20 मई मुकर्र की गई है। ये मामला करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है। कोर्ट 20 मई को इस पर फैसला सुना सकती है। इसके साथ ही पिछले दिनों मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है।