लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों का जवाब देते हुए एक बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ईडी ने अब तक विभिन्न घोटालों के पीड़ितों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस दिलाई है, जिसमें भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या की संपत्ति की बिक्री से विभिन्न बैंकों को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी और हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 1,053 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है।
वित्त मंत्री ने कहा- नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों रुपये का धनशोधन
वित्त मंत्री ने बताया कि ईडी और बैंकों ने एक अन्य हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की संपत्ति की बिक्री के लिए मुंबई की एक विशेष अदालत का रुख किया है, जिसने नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का धनशोधन किया और देश से भाग गया।
विशेष अदालत ने ईडी को अनुमति दी है कि वह 2,566 करोड़ रुपये की कुर्क और जब्त संपत्तियों का मूल्यांकन करके नीलामी कर उसकी बिक्री की आय को पीएनबी और अन्य परिसमापकों के सावधि जमा खातों में जमा करे।
ईडी ने पीएमएलए के कानूनी ढांचे के तहत किया कार्य
अनुदान की अनुपूरक मांगों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ईडी ने पीएमएलए के कानूनी ढांचे के तहत संपत्तियों के वैध मालिकों को संपत्तियां बहाल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें यह प्रावधान है कि मुकदमा शुरू होने के बाद, विशेष रूप से विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद, संपत्तियां वास्तविक दावेदारों को वापस की जा सकती हैं।
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उन्होंने कहा कि ईडी प्रभावी रूप से पीएमएलए की धारा 8(7) और 8(8) का उपयोग कर रहा है। इसके तहत उस स्थिति में संपत्ति को उसके सही मालिकों को वापस करने की अनुमति देता है, जब यह निर्धारित हो जाता है कि संपत्तियां शुरू में अवैध तरीकों से अर्जित की गई थीं, लेकिन अंततः वे निर्दोष पक्षों की हैं।