बोलने की आजादी सबको चाहिए लेकिन किस कीमत पर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई न्यूज एंकर्स को लताड़

हेट स्पीच, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टीवी न्यूज के कंटेंट पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की जरूरत है। अदालत ने कहा कि आजकल हर चीज टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट यानी टीआरपी से संचालित हो रही है इसकी वजह से चैनल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए समाज में खाईं का निर्माण कर रहे हैं। अगर किसी टीवी न्यूज का एंकर हेट स्पीच को बढ़ाने में हिस्सेदार मिलता है तो उसे ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता है, यह आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है कि प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तो है लेकिन टीवी न्यूज चैनल के लिए ऐसा क्यों नहीं है। हम बोलने की आजादी तो चाहते हैं, आखिर किस कीमत पर।

अदालत की टिप्पणी

देश भर में अभद्र भाषा की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहे जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की एक पीठ ने कहा कि घृणास्पद भाषण एक पूर्ण खतरा बन गया है। इसे रोकना होगा। मीडिया ट्रायल पर चिंता जताते हुए पीठ ने एयर इंडिया के विमान में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर पेशाब करने की हालिया घटना की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे नाम पुकारा गया। मीडिया के लोगों को समझना चाहिए कि वह अभी भी परीक्षण के अधीन है और उसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि टीवी चैनल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं क्योंकि समाचार कवरेज टीआरपी से संचालित होता है।

एंकर, समस्या का हिस्सा बन रहे

उन्होंने कहा कि वे हर चीज को सनसनीखेज बनाते हैं और इसकी वजह से समाज में विभाजन पैदा करते हैं। अखबार के विपरीत दृश्य माध्यम आपको बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है और दुर्भाग्य से दर्शक इस तरह की सामग्री को देखने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लाइव डिबेट के दौरान कई बार एंकर समस्या का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि वे या तो पैनल में बैठे व्यक्ति की आवाज को म्यूट कर देते हैं या उन्हें काउंटर व्यू पेश करने की अनुमति नहीं देते हैं।न्यायमूर्ति नागरत्न ने कहा कि अगर टीवी चैनल अभद्र भाषा के प्रचार में शामिल होकर कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।हम भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया कि पिछले एक साल में हजारों शिकायतें मिली हैं और चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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मीडिया को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

एक लाइव कार्यक्रम में, कार्यक्रम की निष्पक्षता की कुंजी एंकर के पास होती है। यदि एंकर निष्पक्ष नहीं है, तो वह स्पीकर को म्यूट करके या दूसरी तरफ से सवाल न पूछकर काउंटर व्यू नहीं आने देगा। यह पक्षपात का प्रतीक है। कितनी बार एंकर पर कार्रवाई हुई है? मीडिया के लोगों को यह सीखना चाहिए कि वे बड़ी ताकत के पदों पर काबिज हैं और समाज पर उनका प्रभाव है। वे समस्या का हिस्सा नहीं हो सकते हैं और जिस तरह से वे चाहते हैं अपने मन की बात कह सकते हैं, “पीठ ने कहा।जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अगर न्यूज एंकर या उनके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो सभी लाइन में आ जाएंगे।अदालत ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नाजुक चीज है और सरकार को वास्तव में इसमें हस्तक्षेप किए बिना कुछ कार्रवाई करनी होगी।