चुनाव आयोग ने बदल दिया BLA की नियुक्ति का नियम

नई दिल्ली:- चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी BLA की नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। पहले बीएलए की नियुक्ति के लिए उस बूथ का वोटर होना अनिवार्य था। लेकिन अब आयोग ने यह नियम बदल दिया है।
नए नियम के तहत राजनीतिक पार्टियाँ किसी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी बीएलए नियुक्त कर सकती हैं। जहाँ चुनाव आयोग के इस फैसले का भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वागत किया है। वहीं वोटर्स की डबल एंट्री के इश्यू को लेकर आज बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।


भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्ति मानदंडों में संशोधन के समय पर लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूँ।
निर्वाचन आयोग के निर्देश में उल्लिखित यह प्रगतिशील कदम, अनुपलब्धता की स्थिति में उसी विधानसभा क्षेत्र के बीएलए को अनुमति देकर लचीलापन बढ़ाता है, साथ ही मतदाता सूची की गहन जाँच सुनिश्चित करके स्थानांतरित या मृत मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करता है।
यह निस्संदेह हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को मज़बूत करेगा, पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और राजनीतिक दलों को सटीक मतदाता सूचियों के निर्माण में अधिक प्रभावी योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगा।

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