लाल किला हिंसा के आरोपी पर चला अदालत का चाबुक, सुनाया सख्त आदेश

बीते गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में आंदोलित किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के खिलाफ अदालत काफी सख्त नजर आ रही है। दरअसल, अदालत ने बीते दिनों कई बड़े खुलासे करने वाले दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत 7 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। आज दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने को उसे अदालत में पेश किया।

अदालत ने सुनाया आदेश

अदालत ने पिछले 9 फरवरी को दीप सिद्धू को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपित सुखदेव सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिछले 10 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपित इकबाल सिंह को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था।

अदालत में आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की बात दिनों की और रिमांड की मांग की थी। पिछले 9 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दीप सिद्धू से पूछताछ करनी है। उसके खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत हैं। पुलिस ने कहा था कि सिद्धू ने लोगों को भड़काया, जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक सम्पति को नुकसान पहुंचाया। सिद्धू के सोशल मीडिया को हैंडल करने वालों की भी पड़ताल करनी है। उसको पंजाब और हरियाणा लेकर जाना है। वह जिस गाड़ी में आया था उसे अभी जब्त करना बाकी है। उनके मोबाइल फोन भी रिकवर करने हैं। एक मोबाइल फोन पटियाला में फेंक दिया गया था।

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पुलिस ने कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। लाल किले पर झंडा फहराया गया। दीप सिद्धू दंगों में सबसे आगे था। लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। उनके सर पर तलवारों से चोटें आईं। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वीडियो में साफ दिख रहा कि दीप सिद्धू झंडे और लाठी के साथ लाल किले में घुस रहा था। वो जुगराज सिंह के साथ था। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था।