पश्चिम बंगाल में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में जारी सियासी जंग में कलकत्ता हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी द्वारा तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को तोलाबाज कहे जाने का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है। हालांकि यहां भी तृणमूल को बड़ा झटका लगा है, दरअसल, हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई और किसी भी तरह की कार्रवाई पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है।
तृणमूल सांसद के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी
दरअसल, बर्दवान की कोर्ट में अभिषेक ने अपने को शुभेन्दु द्वारा तोलाबाज कहने पर आपत्ति जताते हुए मामला दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई चल रही थी। इसी बीच शुभेन्दु ने कोलाकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि फिलहाल 31 मार्च तक अधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा उनके खिलाफ दाखिल मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में भी नहीं होगी। कोर्ट के इस आदेश से शुभेन्दु अधिकारी को काफी राहत मिली है।
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उल्लेखनीय है कि विभिन्न जनसभा मंचों से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को कोयला और गाय तस्करी से होने वाली आमदनी से वसूली करने का आरोप लगाते हुए तोलाबाज कहा था। इसी को लेकर अभिषेक ने शुभेन्दु के खिलाफ मानहानि का मुकदमा स्थानीय कोर्ट में दायर किया था।