दिल्ली-एनसीआर में वाहन रखने वालों के लिए बुरी खबर है। अब यहां 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं होगी।दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर इसकी जानकारी दी। सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक पुरानी कारों पर बैन लगाया जा रहा है।

विज्ञापन में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश का हवाला देते हुए इन गाड़ियों के चलाने पर बैन लगा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें एनजीटी के आदेश का भी जिक्र किया गया है।
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आदेश के मुताबिक अगर कोई इस आदेश को नहीं मानता है तो गाड़ियां जब्त की जा सकती है। ये स्क्रेपेज पॉलिसी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को सड़कों से बिल्कुल हटाना है। केंद्र सरकार की नई स्क्रेपेज पॉलिसी के मुताबिक गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होगा। 15 साल पुरानी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
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