भदोही/प्रयागराज। सपा विधायक जाहिद जमाल बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। विधायक इस मामले में पहले से जेल में बंद थे।
यह मामला बीते वर्ष 8 सितंबर 2024 का है, जब भदोही के मलिकाना मोहल्ले स्थित विधायक के आवास पर एक किशोरी नौकरानी ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मौके से एक अन्य नाबालिग नौकरानी भी बरामद हुई थी। इसके बाद श्रम विभाग की शिकायत पर पुलिस ने विधायक, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और श्रम अधिनियम उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
इससे पहले विधायक की पत्नी सीमा बेग को भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। मामले की जांच के दौरान कई संवेदनशील पहलू सामने आए, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा में रहा।