यूपी सरकार ने नकार दिए हाईकोर्ट के निर्देश, लॉकडाउन लगाने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रामित मरीजों की संख्या को देखते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कदा फैसला लिया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे के उन 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है, जो कोरोना महामारी से ज्यादा प्रभावित हैं। कोर्ट ने इन जिलों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया है। इन शहरों में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर का नाम शुमार है। हालांकि यूपी की सत्तारूढ़ योगी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट ने सुनाया लॉकडाउन लगाने का फैसला

हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार, यह लॉकडाउन सोमवार रात से ही प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि, योगी सरकार ने साफ़ कहा है कि फिलहाल अभी शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। योगी सरकार का कहना है कि कोरोना के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन गरीबों की आजीविका बचाना भी सरकार का काम है।

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव को लेकर ममता ने छेड़ा नया राग, चुनाव आयोग से की बड़ी अपील

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार (18 अप्रैल) को कोरोना वायरस से एक दिन में अब तक सर्वाधिक 129 लोगों की मौत हो गई जबकि 30,596 नये मामले सामने आये।

Related Articles

Back to top button