बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों पर प्रशासन का तगड़ा चाबुक चला है। पुलिस ने मुख्तार की मदद करने के आरोप में गाजीपुर जनपद से एक थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया है।
मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य गिरफ्तार
गौरतलब है कि आईएस-191 माफिया/अपराधी मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य व सहयोगी करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के महेंद गांव निवासी मेहरुद्दीन उर्फ नन्हें को जिलाधिकारी आदेश पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके वह घर पर था। उसके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने से नाराज पुलिस अधीक्षक डॉ. ओमप्रकाश सिंह ने थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक और बीट आरक्षी के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की।
मालूम हो कि मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य महेंद्र गांव निवासी मेहरुद्दीन उर्फ नन्हे खां के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष को उपरोक्त अभियुक्त की चेकिंग कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। अभियुक्त की गतिविधि के बारे में जानकारी की गई तो थाना प्रभारी करीमुद्दीनपुर द्वारा बताया गया कि उक्त अभियुक्त घर-जिले की सीमा में नहीं है।
शुक्रवार को क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद, क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद व सर्किल के थाना प्रभारियों की टीम द्वारा उक्त अपराधी के घर पर तलाशी/दबिश की कार्रवाई हुई तो उक्त अपराधी अपने घर पर मौजूद मिला। जिला बदर अपराधी की गिरफ्तारी न किए जाने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष रामनेवास, उपनिरीक्षक संजय कुमार सरोज और बीट मु। आरक्षी धीरेन्द्रनाथ पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय जांच की कार्रवाई की।
अवैध रूप से मछली पालन को मेहरुद्दीन ने नदी में बनवा लिया था पुल, पुलिस ने किया ध्वस्त
अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य मेहरुद्दीन खां उर्फ नन्हें को गिरफ्तार किया। इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक डॉ। ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी मेहरुद्दीन खां उर्फ नन्हें के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। सूचना मिली कि वह गांव में ही रह रहा है। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम ने गांव में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया।
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एसपी ने बताया कि गिरफ्त में आए अभियुक्त द्वारा अवैध तरीके से नदी में मछली पालन के उद्देश्य से पुल का निर्माण कराया गया था, जिसको प्रशासन ने ध्वस्त कराया था। सम्बंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की गई थी। अभियुक्त जमानत पर था। इसके खिलाफ छह माह के लिए जिला बदर करने की कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके वह गांव में था। उसे गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।