उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 जारी की है। नये पॉलिसी के तहत पुलिस ड्यूटी के दौरान व्यक्तिगत उपयोग के लिए सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे। साथ ही ड्यूटी पर या वर्दी में वीडियो और रील नहीं बना पाएंगे। सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण या व्यक्तिगत प्रोफाइल प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा खुफिया अभियान में जुटे पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया से दूर रहेंगे।

सरकार, उसकी नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं और विचारधाराओं के बारे में सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करना प्रतिबंधित है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
बता दें कि लंबे समय से ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मी वर्दी में वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। इससे सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन होता है। सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए नई पॉलिसी जारी की है।
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पुलिसकर्मी के वीडियो से विभाग की कई बार छवि भी धूमिल हुई है। नई पॉलिसी के तहत, पुलिसकर्मी सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकेगा। साथ ही कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैटिंग, वेबीनार आदि में शामिल होने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति सोशल मीडिया से पुलिसकर्मी किसी प्रकार की आय नहीं जुटाएंगे।
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