- पीड़ित महिला को एक वर्ष से नही दे रहे थे सहायता राशि
- शिकायत के आधार पर हुई जांच में दोषी पाए गए अधिकारी
लखनऊ । जिले में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उन्मूलन योजना में लापरवाही बरतने और शासकीय कार्यों में शिथिलता के आरोप में महोबा के जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देश पर हुई जांच के बाद शासन ने निलंबन की कार्रवाई की है।
एक वर्ष पूर्व महोबा में अनुसूचित जाति की एक महिला ने आरोपियों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पीड़ित महिला को सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उन्मूलन योजना में सहायता राशि मिलना था। पीड़ित द्वारा सहायता राशि के लिए एक वर्ष से लगातार जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा रहा था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अभय कुमार सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जांच में उनके उपर लगे आरोप सही पाए जाने के बाद मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। इसी क्रम में शासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह को निलंबित किया है।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि ऐसे सरकारी कर्मी और अधिकारी जो नागरिकों को योजनाओं का लाभ देने में हीलाहवाली करते हैं उनको सचेत किया जाता है कि अपने आप को सही ढर्रे पर ले आएं, नही तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।