पंकज हत्याकांड में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद की सजा

अदालत ने सजा के साथ-साथ प्रत्येक दोषी पर 37,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

आजमगढ़ । उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने दो वर्ष पुराने एक चर्चित पंकज हत्याकांड मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ही परिवार के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई पूरी की, जिसमें गुड्डू भारती, निखिल भारती, जंग बहादुर, वंश बहादुर और गुलाबी देवी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया। अदालत ने सजा के साथ-साथ प्रत्येक दोषी पर 37,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला 21 मार्च 2024 का है, जब सिधारी थाना क्षेत्र के बाग लखराव गांव के निवासी पंकज की लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटनाक्रम के अनुसार, मृतक की पत्नी किरन ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि गुड्डू भारती ने पंकज को पंचायत के बहाने घर से बुलाया था, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल पंकज की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए आरोपियों को सख्त सजा सुनाई, जबकि मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी की फाइल अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है।

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