26/11 हमले के मास्टरमाइंड पर गिरी गाज, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

मुंबई के 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल, पाकिस्तान के एक आतंकवाद निरोध कोर्ट में हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई। हाफिज सईद पर अवैध फंडिंग का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने उसके ऊपर 10 मिलियन डॉलर का इनाम भी रखा है।

26/11 हमले के मास्टरमाइंड को मिली सजा

दरअसल, अवैध फंडिंग के मामले में हाफिज सईद को पिछले 7 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, इसके बाद इस साल फरवरी में उसे आतंकवाद निरोधी कोर्ट की तरफ से 11 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे हाई सिक्योरिटी वाले लाहौर के लखपत जेल में कैद में रखा गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक कोर्ट ने आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही 26/11 हमले के मास्टरमाइंड रिश्तेदार सहित जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया।

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इसके एक अधिकारी ने मीडिया से कहा कि आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार ने दो प्राथमिकियों से जुड़े मामले में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, दो मामलों में प्रोफेसर जफर इकबाल और प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद के रिश्तेदार) को क्रमश: 16 और एक साल कैद की सजा हुई है।