
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। योगी सरकार के नए फैसले से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी तरह की अचल संपत्ति के दान विलेख (गिफ्ट डीड) पर केवल 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी देनी होगी। पहले यह छूट सिर्फ आवासीय और कृषि संपत्तियों तक सीमित थी, लेकिन अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के इस अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई।
परिवार में हर तरह की संपत्ति पर मिलेगी छूट
कैबिनेट ने परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के दान विलेख पर स्टांप शुल्क में दी जा रही छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब आवासीय, कृषि के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी अधिकतम 5,000 रुपये ही स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसके अलावा संपत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत निबंधन शुल्क देना होगा।
पहले कितना देना पड़ता था स्टांप शुल्क
अब तक शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर सेल डीड की तरह सर्किल रेट का सात प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी। छूट न मिलने के कारण संपत्ति का पारिवारिक हस्तांतरण महंगा और जटिल हो जाता था।
अनावश्यक विवाद और मुकदमे होंगे कम
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2022 से पहले पारिवारिक रिश्तों में संपत्ति दान करने पर सर्किल रेट के आधार पर स्टांप शुल्क देना पड़ता था। वर्ष 2023 में आवासीय और कृषि संपत्तियों पर छूट दी गई थी। अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों को भी शामिल करने से पारिवारिक संपत्ति का वैधानिक हस्तांतरण बढ़ेगा, अनावश्यक विवाद और मुकदमेबाजी में कमी आएगी और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
इन पारिवारिक सदस्यों को मिलेगा छूट का लाभ
इस व्यवस्था का लाभ पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, भाई, बहन, दामाद, पुत्र व पुत्री के बेटे-बेटी को मिलेगा। इसके साथ ही सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी को भी इस छूट के दायरे में शामिल किया गया है।
यूजर चार्ज प्रस्ताव स्थगित
कैबिनेट बैठक में 10 रुपये से 500 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर यूजर चार्ज वसूलने से जुड़े प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट ने 5 से 10 रुपये तक यूजर चार्ज वसूलने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं।
कुशीनगर और झांसी में नए उप निबंधक कार्यालय
कैबिनेट बैठक में कुशीनगर और झांसी में उप निबंधक कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में ग्राम बसहिया की 920 वर्गमीटर भूमि निशुल्क स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को दी गई है। वहीं झांसी में उप निबंधक कार्यालय सदर और अभिलेखागार के निर्माण के लिए पुरानी तहसील परिसर में 638 वर्गमीटर भूमि राजस्व विभाग से हस्तांतरित की गई है।



