प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 1 और 2 बनाया गया है। 9 अप्रैल को प्रस्तुत आरोपपत्र की विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने समीक्षा की, तथा मामले में संज्ञान लेने के लिए आगे की कार्यवाही के लिए 25 अप्रैल, 2025 की तारीख निर्धारित की। आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का भी नाम आरोपी के तौर पर शामिल है।
न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 25 अप्रैल, 2025 को संज्ञान के लिए समीक्षा की जाएगी, जिसके दौरान ईडी और जांच अधिकारी के विशेष वकील अदालत की समीक्षा के लिए केस डायरी भी पेश करेंगे।
12 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने घोषणा की कि उसने कांग्रेस द्वारा नियंत्रित एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त करने के लिए कदम उठाए हैं। राहुल और सोनिया गांधी के पास AJL के 75 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं।
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ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने मामले से जुड़ी संपत्तियों को खाली करने या उनका किराया हस्तांतरित करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। शुक्रवार को दिल्ली के आईटीओ इलाके में हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा में एक संपत्ति और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड पर एजेएल बिल्डिंग में नोटिस चस्पा किए गए।