अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लिया सख्त फैसला, जारी किया गिरफ्तारी वारंट

बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिन्हें अगस्त में बांग्लादेश में देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ता से हटा दिया गया था।

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को गिरफ़्तार करने और उन्हें 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत भाग गईं और बांग्लादेश से भागने के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। उनका अंतिम आधिकारिक ठिकाना भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर था।

समाचार एजेंसी के अनुसार, मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हसीना के 15 साल के शासन के दौरान, उनके राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत और न्यायेतर हत्याओं सहित व्यापक मानवाधिकार हनन की खबरें आईं।

इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना उन लोगों की मुखिया थीं जिन्होंने जुलाई से अगस्त तक नरसंहार, हत्याएं और मानवता के खिलाफ अपराध किए।

हसीना के एक और सहयोगी के खिलाफ वारंट

अदालत ने हसीना की अवामी लीग पार्टी के भगोड़े पूर्व महासचिव ओबैदुल कादर के साथ-साथ 44 अन्य लोगों के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिनके नाम नहीं बताए गए।

हसीना की सरकार गिरने के बाद उनके दर्जनों सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया था, उन पर पुलिस की कार्रवाई में दोषी होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्हें अपदस्थ करने के दौरान हुए उपद्रव के दौरान 700 से अधिक लोग मारे गए थे।

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उनकी अवामी लीग पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा उनकी सरकार द्वारा नियुक्त लोगों को अदालतों और केंद्रीय बैंक से हटा दिया गया है।

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