उत्तर प्रदेश में हर परिवार में न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार देने की योजना पर काम चल रहा है। योगी सरकार के द्वारा ‘परिवार आईडी-एक परिवार एक पहचान’ बनवाने को लेकर ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत भी कर दी गई है। बुधवार को https://familyid.up.gov.in/portal/index.html पोर्टल जारी किया गया। इस पोर्टल के जरिए महज कुछ ही मिनटों में आवेदन को पूर्ण किया जा सकता है।
राशन कार्ड धारकों को नहीं करना होगा आवेदन
वह परिवार जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है अर्थात जिन परिवारों के पास में राशन कार्ड नहीं है वह इस आईडी को बनवा सकेंगे। जबकि राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए उनकी राशन कार्ड आईडी को ही उनकी परिवार आईडी के तौर पर माना जाएगा। इसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। बताया गया कि एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी। इससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव डेटाबेस बनेगा। इसके जरिए लाभार्थीपरक योजनाओं प्रबंधन, योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में सहायता प्राप्त हो सकेगी।
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जनसेवा केंद्र से आवेदन पर देना होगा शुल्क
परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा स्वयं और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परिवार आईडी पोर्ट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यदि कोई स्वयं ही फैमिली आईडी बनाने के लिए आवेदन करता है तो उसे किसी भी तरह का कोई यूजर चार्ज भी नहीं देना होगा। हालांकि जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपए का शुल्क लगेगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह ही परिवार आईडी बनवाने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया को किया जाएगा। जारी किए गए शासनादेश के अनुसार राशन कार्ड धारक परिवारों को यह आईडी नहीं बनवानी होगी। लिहाजा यूपी में रह रहे 3.59 करोड़ परिवार को इसका फायदा होगा। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही इनकी फैमिली आईडी होगी।