दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ साकेत कोर्ट से जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाई। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में भी पुलिस का यह हाल है, तो बाकी मामलों में आप कैसे काम करते होंगे, यह हमें पता चल गया। कोर्ट ने कहा कि आपसे जनता इसीलिए परेशान रहती है क्योंकि आप अपना काम सही तरीके से नहीं करते।
कोर्ट ने मंगलवार कहा कि मामले में डीसीपी साउथ और अन्य पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट को निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आई। मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। साकेत कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
साकेत कोर्ट ने अपने आदेशों की अवहेलना पर दो बड़े पुलिस अधिकारियों को अवमानना और कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अडिशनल सेशन जज संदीप यादव (स्पेशल जज) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा था कि इस अदालत के आदेशों पर अमल नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
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डीसीपी साउथ को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में अदालत ने पूछा था उनके खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए केस दर्ज करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।