पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एनडीए की ओर से उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। पूर्व सीएम फिलहाल पीठ की सर्जरी के लिए लंदन गए हुए हैं । उनके वापस आने के बाद इस पर फैसला हो सकता है। अगले हफ्ते अमरिंदर सिंह वापस देश आ सकते हैं।
अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने पंजाब चुनाव से कुछ माह पूर्व ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। चन्नी के नेतृत्व में लड़े गए पंजाब चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अपनी नई पार्टी का गठन किया था। सूत्रों का कहना है कि अपनी पार्टी का विलय अमरिंदर भाजपा में कर सकते हैं। अब इस बात की संभावना भी बनती नजर आ रही है कि भाजपा अमरिंदर को उप राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है।
उप राष्ट्रपति पद का चुनाव 6 अगस्त को होगा। मौजूदा उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई रखी गई है और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है।
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इस प्रकार होगा चुनाव
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उप राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल प्रणाली से होता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के जरिए उप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह मतदान गोपनीय होता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत तथा लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं।
उप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान खास तरीके से होता है और इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। उन्हें बैलट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देनी होती है। ऐसे में सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।