फिर टली काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई, सलमान खान ने कोर्ट से मांगी मोहलत

फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़े काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को बहस शुरू नहीं हो पाई। सलमान के वकील ने बहस के लिए और समय की मांग की। इस पर जज राघवेन्द्र काछवाल ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय कर दी।

काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। सलमान ने इस फैसले को चुनौती दी है। वहीं राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने को चुनौती दे रखी है। लंबे अरसे से इन दोनों मामलों पर बहस शुरू नहीं हो पा रही है। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि अत्यधिक व्यस्तता के चलते उन्हें बहस शुरू करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। इस पर अगली सुनवाई की तारीख 10 मार्च तय कर दी गई।

काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम (ग्रामीण) कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू एवं सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनको रिहा कर दिया गया था। सलमान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है।

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पुलिस ने फिल्म अभिनेता सलमान और अन्य के खिलाफ दो अक्टूबर, 1998 को हिरण शिकार का मामला दर्ज किया था। सलमान के खिलाफ हिरण शिकार का मामला विश्नोई समुदाय की तरफ से दर्ज कराया गया था। सलमान के खिलाफ तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार एवं एक्सपायर्ड लाइसेंस के हथियार रखने के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान को 12 अक्टूबर, 1998 को गिरफ्तार किया गया। पांच दिन बाद वे जमानत पर रिहा हुए।

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