उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में आज बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले किये। खेल विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों में सर्विस सेक्टर नीति और अन्य मुद्दे शामिल किये हैं। नयी नियमावली के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के उपायों पर भी विचार किया गया है। इसके साथ ही, आगामी 6 सितंबर से 12 सितंबर तक देहरादून में होने वाले विधानसभा सत्र का भी निर्णय लिया गया है।
आपको बता दे इस अपडेट्स के अनुसार, विभिन्न खेलों में प्रमुख प्रदर्शन करने वालों के लिए 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी का आलंब लगाया गया है। इससे पिछले 8 से 9 साल में अच्छे प्रदर्शन करने वालों को नौकरी के भी अवसर मिलेंगे। खेल नीति के तहत 2000 से 5400 ग्रेड पे तक की स्केल देने का प्रस्ताव भी स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलिंपिक खिलाड़ियों और विश्व स्तर पर मेडल विजेताओं को खेल, पुलिस विभाग, युवा कल्याण, वन, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभागों आदि क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही, इस साल 2023 में खेल विभाग की नई नियमावली भी लागू होगी।
कुछ इस प्रकार होंगे नियम और योजनाएं :
जानकारी के मुताबिक, प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा करने के लिए नए नियम बनाये जायेंगे। अंशदान में भी परिवर्तन किया जाएगा। परिवहन विभाग में, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वालों के आधे किराये का माफ़ी उपाय शुरू किया जाएगा। यह उन्हें सरकारी परिपूर्ति का अधिकार प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका लाभ उत्तराखंड रोडवेज की बसों के मार्गों पर भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड के एक्ट की योजना बनाई गई है। यह योजना अगले विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी। इससे प्रोजेक्ट के मानचित्रन के साथ-साथ पारंपरिक प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जाएगा।
साल 2014-15 से लेकर साल 21-22 तक के वार्षिक लेख को सदन में संग्रहित करने की अनुमति दी गई है। प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त होने के बाद 50% से अधिक या 10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी पर मुख्य सचिव के निर्णय का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ जीव विज्ञान और अडवांस जंतु विज्ञान को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाएगा।
इतने मीटर पंतनगर एयरपोर्ट का रनवे किया जायेगा
आपको बता दे, पंतनगर एयरपोर्ट का रनवे 1372 मीटर से 3000 मीटर करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जाएगी। सरकार इसे “सिविल एविएशन” के रूप में प्रस्तुत करेगी और उसे उस विभाग को स्वीकृति के बदले में देगी जिसके पास भूमि होगी। 118 हजार पॉली हाउस की बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी निर्माण की अनुमति दी गई है। इससे लघु व्यवसायियों को स्वरोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके साथ कार्मिक विभाग में भी सुधार किए जाएंगे, जैसे कि लोक सेवा आयोग की नियमावली में संशोधन, अध्यक्ष और सदस्यों के पदों में बदलाव, और सदस्यों के चयन में समिति का गठन। इन तमाम नए फैसलों के साथ उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।