
देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून स्थित सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में श्रमिकों, स्वास्थ्य सेवाओं, नशा विरोधी अभियान, कारागार सुधार, वन विभाग के दैनिक श्रमिकों और सूक्ष्म खाद्य उद्योगों से जुड़े कुल छह प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। ये फैसले राज्य के कर्मचारियों, श्रमिकों और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
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बिना शर्त मिलेगा बोनस का लाभ
बैठक के बाद मुख्य सचिव या कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकारों से बात करते हुए विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सबसे चर्चित फैसला श्रम विभाग से संबंधित रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान लाए गए पेमेंट ऑफ बोनस (संशोधन) एक्ट 2020 को वापस लेने का निर्णय लिया गया। इस संशोधन में उद्योगों को सरप्लस (अधिशेष) होने पर ही बोनस देने का प्रावधान था, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब राज्य इस एक्ट को वापस लेकर केंद्रीय पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः प्रभावी कर रहा है। इससे सभी पात्र कर्मचारियों और श्रमिकों को बिना शर्त के बोनस का लाभ मिल सकेगा, जो महामारी के बाद श्रमिक हितों की रक्षा के लिए राहत भरा कदम है।
सृजित होंगे ईएसआई डॉक्टरों के पद
कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस सर्विस नियमावली 2026 को भी हरी झंडी मिली। इसके तहत ईएसआई डॉक्टरों के लिए कुल 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें मेडिकल ऑफिसर के 76 पद, एसिस्टेंट डायरेक्टर के 11 पद, लेवल-12 के 6 पद और एडिशनल डायरेक्टर (लेवल-13) का 1 पद शामिल हैं। इससे पहले प्रमोशन के लिए अलग पद नहीं थे, अब ईएसआई सेवाओं में भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया सुचारू होगी, जिससे औद्योगिक श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, कर्मचारी हितों के संरक्षण तथा कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए।
इन निर्णयों का उद्देश्य जनकल्याण को प्राथमिकता… pic.twitter.com/HzIxyG3zdF
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 11, 2026
गृह विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों पर भी मुहर
पहला, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को मजबूत बनाने के लिए 22 नए पद सृजित करने की मंजूरी मिली। 2022 में गठित इस टास्क फोर्स के मुख्यालय और जिला स्तर पर संचालन के लिए पुलिस उपाधीक्षक का 1 पद सहित अन्य पद मुख्यालय स्तर पर बनाए जाएंगे। इससे नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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दूसरा प्रस्ताव उत्तराखंड कारागार एक्ट 2024 से जुड़ा है। इसमें बार-बार अपराध करने वालों को आदतन अपराधी मानने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे पूर्व के एक्ट के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे कानूनी प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई आसान होगी।
न्यूनतम वेतनमान देने की मंजूरी
वन विभाग में दैनिक श्रमिकों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया। कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से बचे हुए 589 श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देने की मंजूरी दी गई। इससे वन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। कृषि एवं संबंधित विभाग से जुड़े प्रस्ताव में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के साथ चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया।
छोटे खाद्य उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन
केंद्र की योजना 2025-26 तक चल रही है, इसलिए राज्य की योजना भी उसी अवधि तक जारी रहेगी। इससे छोटे खाद्य उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन फैसलों को राज्य के विकास और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय श्रमिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, कानून व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।
बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की और सर्वसम्मति से मंजूरी दी। ये फैसले राज्य की आगामी बजट सत्र और विकास योजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बोनस एक्ट की वापसी और ईएसआई पद सृजन से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जबकि ANTF के नए पद नशा मुक्ति अभियान को गति देंगे।
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