टूलकिट मामले में आरोपित शांतनु ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिनों की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दी थी ताकि इस दौरान वो राहत के लिए दिल्ली में सम्बंधित कोर्ट का रुख कर सके। अग्रिम जमानत की मियाद 26 फरवरी को ख़त्म हो रही है।
टूलकिट केस को लेकर दिल्ली पुलिस कस रही शिकंजा
पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को टूलकिट मामले में दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था। पुलिस तीनों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है।
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पुलिस का आरोप है कि दिशा रवि ने किसान आंदोलन से जुड़े उस डॉक्युमेंट को शेयर किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। दिशा पर टूलकिट नाम के उस डॉक्युमेंट को एडिट करके उसमें कुछ चीज़ें जोड़ने और उसे आगे फॉरवर्ड करने का आरोप है।