प्रयागराज: कुंभ से पहले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में शामिल होने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और आराम को प्राथमिकता देने के लिए जमीनी स्तर पर पहल शुरू हो चुकी है। संगम नगरी इलाके के निवासी अपने घरों को पेइंग गेस्ट आवास के रूप में श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए तैयार हैं, ताकि घर जैसा और स्वागत करने वाला माहौल बनाया जा सके।
पर्यटन विभाग के माध्यम से कई स्थानीय लोगों ने विनम्र सेवा, स्वच्छता और आतिथ्य का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराया है। साथ ही व्यापक भागीदारी की सुविधा के लिए एक टोल-फ्री और व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किया गया है। हेल्पलाइन 05322408873 है, और व्हाट्सएप नंबर 9140398639 है।
पर्यटन विभाग ने रखा है 2000 घरों का लक्ष्य

यह व्यवस्था श्रद्धालुओं को महंगे होटलों की तुलना में किफायती, घरेलू आवास प्रदान करती है, जबकि स्थानीय लोगों को आय और रोजगार का स्रोत प्रदान करती है। पर्यटन विभाग ने शुरू में 2,000 घरों को पेइंग गेस्ट आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जो श्रद्धालुओं के लिए आवास और भोजन के विकल्प प्रदान करते हैं। हालांकि, आवश्यकतानुसार इस संख्या को बढ़ाने की गुंजाइश है।
एक न्यूज पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने कहा कि पेइंग गेस्ट योजना में शामिल होना सीधा है। स्थानीय घर के मालिक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय में चालान फॉर्म भरकर आसानी से इस प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आवेदकों को कमरे की तस्वीरें और नगरपालिका कर भुगतान का सबूत जमा करना होगा।
उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद, पर्यटन विभाग द्वारा एक सरल सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, विभाग मकान मालिकों को पेइंग गेस्ट आवास प्रदान करने की अनुमति देने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस प्राप्त घरों को मेला प्रशासन की वेबसाइट और ऐप पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे पर्यटकों और भक्तों को उपलब्ध आवास मिल सकें।
वैध लाइसेंस में दो से पांच कमरे शामिल
अपराजिता के अनुसार, तीन साल के लिए वैध लाइसेंस में प्रति संपत्ति दो से पांच कमरे शामिल हैं। लाइसेंस प्राप्त मेजबानों को अतिथि सेवा, आंतरिक रखरखाव, विपणन, सुरक्षा और स्वच्छता और भोजन व्यवस्था के उच्च मानकों को बनाए रखने जैसे क्षेत्रों में पर्यटन विभाग से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है।
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उन्होंने कहा कि इस योजना का एक उल्लेखनीय लाभ यह है कि वार्षिक शुल्क या करों का भुगतान करने, होटल के नियमों का पालन करने या एनओसी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस केवल भूमि के दस्तावेजों और एक हलफनामे के साथ जारी किए जाते हैं और घर के मालिक पर्यटन विभाग के हस्तक्षेप के बिना अपने किराये की दरें निर्धारित कर सकते हैं। अब तक, 50 घरों को पंजीकृत किया जा चुका है, और कई और प्रक्रिया में हैं।
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