कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है. यासीन मलिक को यूएपीए के तहत सभी आरोपों का दोषी पाया गया है.

25 मई को सजा का ऐलान होगा
गौरतलब है कि पिछले दिनों यासीन मलिक ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और उसपर लगाये गये सभी आरोप सही हैं. यासीन मलिक को कितनी सजा होगी इसपर 25 मई को फैसला होगा. कोर्ट में यासीन मलिक की ओर से आर्थिक स्थिति को लेकर एक एफिडेफिट भी दाखिल किया गया है, जिसमें उसके आर्थिक स्थिति की बात बताई गयी है और कहा गया है कि उसपर फाइन उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर लगाया जाये.
बीजेपी के मंत्री का अखिलेश यादव पर निशाना, पूछा- क्या आजमगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में हैं?
यासीन मलिक पर लगे थे ये आरोप
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने एनआईए के अधिकारियों को मलिक पर जुर्माना लगाने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए और सजा पर दलीलों के लिए मामले की सुनवाई की तारीख 25 मई तय की है. मलिक ने अदालत में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करते. इन आरोपों में यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य), 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश) और धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) और 124-ए (राजद्रोह) शामिल हैं.
Sarkari Manthan Hindi News Portal & Magazine