मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक युवा दंपति की शादी को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि पति की रिलेटिव इंपोटेंसी के कारण विवाह बरकरार नहीं रह सकता और दंपति की हताशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिलेटिव इंपोटेंसी का मतलब ऐसी नपुंसकता से है …
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