सुप्रीम कोर्ट ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस डीके जैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने सीबीआई से तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में जुटे नंबी नारायणन को 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तकनीक विदेशियों को बेच दिया। बाद में सीबीआई जांच में पूरा मामला झूठा निकला था।
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सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितम्बर 2018 में नारायणन को पचास लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। नंबी नारायण ने अपनी अर्जी में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। सिबी मैथ्यू ने जासूसी कांड की जांच की थी।