ज्ञानवापी सर्वे मामले में पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वहां कोई ‘शिवलिंग’ है तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि मुसलमानों के नमाज को प्रभावित किए बिना ‘शिवलिंग’ की रक्षा की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए.’ शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, ऐसे में जिला अदालत के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्ह की पीठ ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का कामकाज देखने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मुस्लिम बगैर किसी बाधा के नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं.
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हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने दीवानी न्यायाधीश, वाराणसी के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े वाद की सुनवाई कर रहे हैं. न्यायालय ने याचिकाकर्ता हिंदू श्रद्धालुओं को नोटिस जारी किये और मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख निर्धारित की.