पाकिस्तान में आज भीषण राजनीतिक ड्रामे की आशंका मंडरा रही है और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को आज गिरफ्तार किया जा सकता है। जियो ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है, कि इस्लामाबाद की पुलिस आज इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क का दौरा करेगी, जहां इमरान खान रहके हैं। जियो के मुताबिक, इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाना है और इस्लामाबाद कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

हेलीकॉप्टर से पहुंची है पुलिस
जियो के मुताबिक, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची है और बताया जा रहा है, कि उनकी गिरफ्तारी तय है। वहीं, इमरान खान के समर्थक उनके घर के बाहर जुटने लगे हैं और आशंका इस बात को लेकर है, कि इमरान खान की गिरफ्तारी होने के साथ ही उनके समर्थक हिंसक हो सकते हैं। आपको बता दें, कि पिछले साल अप्रैल महीने में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया, कि इस्लामाबाद और लाहौर के पुलिस अधिकारियों के बीच एक बैठक के दौरान कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें इमरान की गिरफ्तारी के वक्त कानून व्यवस्था को दुरूस्त रखने और उन्हें वापस इस्लामाबाद ले जाने पर बात की गई है। सूत्रों ने कहा है, कि “इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर के जमान पार्क के लिए रवाना होने से पहले इमरान खान के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करेगी।”
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किस आरोप में होगी गिरफ्तारी?
इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गये हैं और इस बार जिस मामले को लेकर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है, वो मामला एक जज को धमकाने का है। इमरान खान ने पिछले साल 20 अगस्त को इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में एक रैली के दौरान मबिलवा न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकाया था। आरोप है, कि इमरान खान ने रैली के दौरान मंच से ही अपने समर्थकों को महिला जज और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भड़काया था और उन्हें आतंकित करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इमरान खान के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है, कि “इमरान खान का मुख्य मकसद पुलिस अधिकारियों और न्यायपालिका को उनके कानूनी दायित्वों को पूरा करने से रोकना था।” इमरान खान के खिलाफ इस मामले में आतंकवाद की धाराओं को भी जोड़ा गया था और एटीए की धारा 7 के तहत इस्लामाबाद के मरगल्ला पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने पिछले साल सितंबर में, आतंकवाद के आरोपों को खारिज कर दिया था और प्राथमिकी में बाकी धाराओं के तहत मामले को संबंधित अदालत में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।
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