ओवैसी को रास न आया हाईकोर्ट का फैसला, खड़े किये कई बड़े सवाल

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाया है।

ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

बुधवार को ओवैसी ने हाई कोर्ट की टिप्पणी पर ट्वीट करके कहा है कि हाई कोर्ट में संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण हुआ है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि या तो राज्य सरकार 48 घंटे में नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला ले अन्यथा कोर्ट आदेश जारी करेंगे।

ओवैसी ने कहा कि नीतिगत फैसलों पर कोर्ट का दखल दुर्भाग्यपूर्ण है। यह शक्ति के पृथक्करण की संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। असदुद्दीन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले वकील समीर अहमद के बयान का जिक्र करते बताया कि अदालत ने नाइट कर्फ्यू लागू करने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया था।

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असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि लोगों को कोविड और भुखमरी में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। लॉकडाउन नुकसान निस्संदेह है। इससे पैदा होने वाले खतरे मूल्यांकन राज्य सरकार ही कर सकती है। ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को टैग करते हुए अपील की है कि नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे के बजाय रात 10 बजे से लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोग काम से अपने अपनी घर को वापस पहुंच सकें।

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