उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात ने भी लव जिहाद जैसे धार्मिक अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। दरअसल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लव जिहाद के कानून को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि आगामी 15 जून से राज्य में लव जिहाद के खिलाफ बना कानून लागू हो जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने इस कानून को हरी झंडी से दी है।
गुजरात सरकार ने लिया बड़ा फैसला
बताया जा रहा है कि गुजरात में यह कानून लागू होने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि इसके बाद कोई भी किसी का भी लालच देकर, जबरदस्ती या हिंसा के माध्यम से धर्म परिवर्तन न करा सके।
गुजरात सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बने कानून में कई सख्त सजा का प्रावधान किया है। बताया जा रहा है कि इस कानून के तहत धोखाधड़ी के जरिए शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है।
आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में लव जिहाद बिल भारी हंगामे के बीच पास हुआ था। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा ने कहा कि जो लोग तिलक लगाकर हाथ में धागा बांधकर हिंदू या दूसरे धर्म की लड़की के साथ छल कपट करते हैं, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
लव जिहाद कानून के मुताबिक, धर्म छिपाकर शादी करने वालों के खिलाफ पांच साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर धर्म छिपाकर नाबालिग से शादी की तो सात साल की सजा या तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ तीन लाख रुपये का जुर्माना और सात साल की सजा का प्रावधान है।