कलकत्ता हाईकोर्ट में एक बार फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का मामला गूंजा है। दरअसल, नंदीग्राम के बाद अब बनगांव दक्षिण और वैष्णवनगर विधानसभा सीटों की पुनर्मतगणना को लेकर दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इन विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव संबंधी सभी दस्तावेजों को संरक्षित करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिया। इसके अलावा वैष्णवनगर केंद्र से पराजित भाजपा प्रत्याशी स्वाधीन सरकार ने भी परिणामों को चुनौती देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। कहा गया है कि अगले निर्देश तक एक भी दस्तावेज खराब न हो इसके इंतजाम करने होंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने नंदीग्राम में पुनर्मतगणना की मांग वाली याचिका पर भी इसी तरह का निर्देश दिया था।
आपको बता दें कि बुधवार को न्यायमूर्ति शंपा सरकार की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका वैध रूप से दायर की गई है। अदालत ने चुनाव आयोग को नंदीग्राम से संबंधित चुनाव आयोग के सभी सभी रिकॉर्ड, डिवाइस, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि को संरक्षित करने के लिए का निर्देश दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर एवं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, पश्चिम बंगाल को आदेश की प्रति तामील करने का निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट ने यह आदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिसमें ममता ने नंदीग्राम सीट के चुनावी नतीजे पर प्रश्नचिन लगाया था। नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लगभग 2000 वोटों से मात दी थी।