पंजाब चुनाव में कांग्रेस नेता सुनील ने हिजाब मामले पर पीएम से मांगा जवाब, कहा- कल सिखों की पगड़ी पर भी उठेगा सवाल

कर्नाटक हिजाब विवाद अब अन्य राज्यों में भी जोर पकड़ रहा है. इसी बीच पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Vidhansabha Election) में कांग्रेस ने उठाया हिजाब का मुद्दा. कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ (Sunil Jakhad) ने कहा कि अगर आज हिजाब (hijab) पर सवाल उठ रहे हैं तो कल को सिखों की दस्तार यानि पगड़ी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं.और ऐसे में पंजाब में 14 तारीख को आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे विवाद पर जवाब देना होगा. सुनील जाखड़ ने हिजाब मामले पर एसजीपीसी और अकाल तख्त की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए.

 

मामले को आनन-फानन में कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ट्रांसफर वाली एक याचिक को शीर्ष अदालत ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था. अदालत ने साफ-साफ कहा कि इस मामले को पहले कर्नाटक हाईकोर्ट पर पूरी सुनवाई हो जाने दीजिए. याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाने की कई दलील दी लेकिन शीर्ष अदालत ने दो-टूक जवाब दिया.
12 वीं की छात्रा फातिमा बुसरा ने दीं दलीलें

चीफ जस्टिस एन वी रमण (CJI NV Ramana) ने सिब्बल को साफ-साफ कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई की पूरी छूट होनी चाहिए. हाईकोर्ट इस मामले का परीक्षण कर रही है. ऐसे हम क्यों इस मामले तुरंत कूदे? चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या यह सही होगा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप करें? अगर हम इस मामले की सुनवाई शुरू कर देंगे तो हाईकोर्ट यह कहते हुए इसकी सुनवाई ही नहीं करेगा कि यह मामला शीर्ष अदालत में लंबित है. याचिकाकर्ता 12वीं की छात्रा फातिमा बुसरा (Fathima Bushra) के वकील सिब्बल ने हालांकि कोर्ट को मनाने के लिए तमाम दलीलें दीं और कहा कि ये लड़कियों के एग्जाम देना और अदालत को इसे तुरंत देखना चाहिए. लेकिन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को राजी नहीं हुआ और इसकी सुनवाई की कोई अगली तय तारीख भी फिक्स नहीं की है.

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सोमवार को होगी अगली सुनवाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और देवदत्त कामत को सुनने के बाद हिजाब विवाद की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी. साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है क‍ि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे और फैसला आने तक छात्रों को धार्मिक चीजों को पहनकर कॉलेज नहीं आना है. कोर्ट का कहा कि शांति होनी चाहिए.सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे. सब शांति बनाए रखें. जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर ज़ोर न दें. सोमवार को अगली सुनवाई होगी.