गुजरात के मोरबी में माछू नदी में पुल के गिर जाने से 134 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. कुछ दिनों पहले पुल की मरम्मत की गई थी जिसके लिए 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और मरम्मत की जिम्मेवारी ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दी गई थी. अब इस मामले में पता चला है कि पुल की मरम्मत करने वाले लोग ट्रेंड नहीं थे. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने बताया कि ऐसी जिन्होंने इसकी रिपेयरिंग की थी वे उसके लिए योग्य नहीं थे.
पुल के फर्श को बदला गया, तार नहीं बदले गए
अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंगलवार को मजिस्ट्रेट की अदालत को बताया कि पुल के फर्श को बदल दिया गया था, लेकिन इसकी केबल को नहीं बदला गया था और यह बदली हुई फर्श का भार नहीं ले सकता था. इस वजह से हादसा हुआ और रविवार की शाम को पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी.
पांचाल ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि नए फर्श के वजन के कारण पुल की मुख्य केबल टूट गई है.
पांचल ने संवाददाताओं से कहा “हालांकि एफएसएल रिपोर्ट एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत की गई थी, रिमांड याचिका के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि नवीनीकरण के दौरान पुल के केबल नहीं बदले गए थे और केवल फर्श बदल दिया गया था … चार-परत के कारण पुल का वजन बढ़ गया था फर्श के लिए एल्युमीनियम की चादरें और उस वजन के कारण केबल टूट गई. ”
रिपेयर करने वाले ठेकेदार काम करने योग्य नहीं थे
अदालत को यह भी बताया गया कि दोनों मरम्मत करने वाले ठेकेदार इस तरह के काम को करने के लिए “योग्य नहीं” थे. अभियोजक ने कहा, “इसके बावजूद, इन ठेकेदारों को 2007 में और फिर 2022 में पुल मरम्मत का काम दिया गया था. इसलिए उन्हें चुनने का कारण क्या था और किसके कहने पर उन्हें चुना गया था, यह पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत की जरूरत थी.”
ओरेवा समूह के दो मैनेजर और दो ठेकेदारों को भेजा गया जेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम जे खान ने गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों – ओरेवा समूह के दो प्रबंधकों और पुल की मरम्मत करने वाले दो उप-ठेकेदारों को शनिवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. अभियोजक एच एस पांचाल ने कहा कि अदालत ने सुरक्षा गार्ड और टिकट बुकिंग क्लर्क सहित पांच अन्य गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि पुलिस ने उनकी हिरासत की मांग नहीं की थी.
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पुलिस ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस हिरासत में भेजे गए चार आरोपियों में ओरेवा के प्रबंधक दीपक पारेख और दिनेश दवे, और मरम्मत करने वाले ठेकेदार प्रकाश परमार और देवांग परमार थे, जिन्हें ओरेवा समूह ने काम पर रखा था.