शर्म से सिर झुकाना पड़ गया, जानिए न्यायपालिका को लेकर कपिल सिब्बल ने क्यों कही ऐसी बात

न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है, उसके लिए संस्था के कुछ सदस्यों ने “हमें निराश किया” और “मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूं”।

पीटीआई से बातचीत में सिब्बल ने कहा, “संस्था (न्यायपालिका) के कुछ सदस्यों, जिनका मैं 50 वर्षों से हिस्सा रहा हूं, ने हमें निराश किया है। मैं शर्म से सिर झुका लेता हूं कि ऐसा हुआ है। जब न्यायपालिका कानून के शासन के उल्लंघन पर आंखें मूंद लेती है, तो आश्चर्य होता है कि कानून के शासन की रक्षा के लिए बनाई गई संस्था कानून के शासन को खुली आंखों से उल्लंघन करने की अनुमति क्यों देती है’।

सिब्बल ने कहा कि मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने हाल के दिनों में देखा है, न्यायाधीश उन मामलों पर निष्कर्ष निकालते हैं जिन पर उनके सामने तर्क नहीं दिया गया था, न्यायाधीश उन मामलों में निष्कर्ष निकालते हैं, जिनके खिलाफ अपील नहीं की जाती है और कुछ न्यायाधीश पेटेंट अवैधताओं की अवहेलना करते हैं और कार्यकारी कार्यों को बरकरार रखते हैं। वो अक्षम्य हैं।

ऑल्ट न्यूज के सह-संपादक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और दिल्ली की एक अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बारे में बात करते हुए सिब्बल ने कहा कि चार साल पहले बिना किसी सांप्रदायिक परिणाम के एक ट्वीट के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना समझ से परे है।

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर, सिब्बल ने कहा कि इससे भी बड़ा चिंताजनक मुद्दा यह है कि न्यायपालिका के कुछ सदस्यों ने “हमें निराश किया है”।

सिब्बल ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि संस्थानों के “थ्रॉटलिंग” के साथ एक “वास्तविक आपातकाल” है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून के शासन का दैनिक आधार पर “उल्लंघन” किया जाता है।

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सिब्बल ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार केवल ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ नहीं बल्कि ‘विपक्ष मुक्त भारत’ चाहती है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अब क्या करती हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, फिर जांच शुरू की जाए कि उसने क्या उल्लंघन किया होगा। इसके लिए वे अन्य अभिलेखों तक पहुंच चाहते हैं और फिर अदालत में वापस आते हैं और आरोप लगाते हैं कि आरोपी को जमानत देने से इनकार करने के प्रयास में अन्य अपराध किए गए हैं।