नई दिल्ली : PPF Account New Rule : अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. पीपीएफ में इनवेस्ट करने वालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा नियम आया है, जिसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा.
ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया
वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद एक ही शख्स की तरफ से खोले गए दो या इससे ज्यादा पीपीएफ अकाउंट मर्ज नहीं हो सकेंगे. फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम (OM) भी जारी किया गया है.
2019 के नियमों का हवाला दिया गया
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि पीपीएफ अकाउंट का संचालन करने वाले संस्थान 12 दिसंबर या इसके बाद खोले गए पीपीएफ अकाउंट को मर्ज करने की रिक्वेस्ट नहीं भेजें. इसके पीछे पीपीएफ के साल 2019 के नियमों का हवाला दिया गया है.
एक ही खाता रहेगा एक्टिव
ओएम जारी होने के बाद पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया कि 12 दिसंबर 2019 को या इसके बाद खोले गए दो या दो से अधिक पीएफ अकाउंट में से एक ही खाता एक्टिव रहेगा. बाकी खातों को बंद कर दिया जाएगा. बंद किए जाने वाले किसी भी अकाउंट पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा.
उदाहरण से ऐसे समझें
उदाहरण के लिए यदि आपने एक पीपीएफ अकाउंट जनवरी 2014 में खोला और दूसरा फरवरी 2020 में खोला. तो इस केस में आपके फरवरी 2020 वाले पीपीएफ खाते को बंद कर दिया जाएगा. इस खाते पर किसी तरह का ब्याज भी नहीं मिलेगा. इसी तरह यदि आपने पहला खाता जनवरी 2014 में खोला और दूसरा फरवरी 2017 में ओपन किया तो इन दोनों को आपकी रिक्वेस्ट पर मर्ज कर दिया जाएगा.