कार्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य आरोपितों को अभी कम से कम एक सप्ताह और जेल में ही गुजारना होगा। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंज और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया।
आर्यन के वकील ने कहा- लिबर्टी के आधार पर मिलनी चाहिए जमानत
स्पेशल कोर्ट के जज वीवी पाटिल के समक्ष नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स का इस्तेमाल करते रहे थे। आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के संपर्क में हैं। आर्यन खान और अन्य आरोपितों को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है।
कोर्ट में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा कि मामले में आर्यन खान के पास ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान का अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के साथ संबंध होने की बात किसी भी हालत में सही नहीं है। एनसीबी यह बात मोबाइल चैट के आधार पर कर रही है, जबकि एनसीबी ने आरोपितों का मोबाइल कानूनन बरामद ही नहीं किया है। इस तरह के मामलों में इससे पहले भी देश की अदालतें जमानत दे चुकी हैं, इसलिए आर्यन खान को कम से कम लिबर्टी के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज वीवी पाटिल ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करने के बाद 20 अक्टूबर को निर्णय सुनाएंगे। कोर्ट में 15 से 19 अक्टूबर तक अवकाश है।
एक दिन पहले यानी बुधवार को भी स्पेशल कोर्ट में आर्यन खान और दो अन्य आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। करीब साढ़े तीन घंटे की जिरह के बाद कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। बुधवार को सुनवाई शुरू होने से पहले, एनसीबी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। इसमें आर्यन खान की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि आर्यन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
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उल्लेखनीय है कि दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप पर छापा मारकर एनसीबी ने आर्यन खान सहित आठ आरोपितों को पूछताछ के बाद तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। यह सभी आरोपित इस समय 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। मुंबई के अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आठ अक्टूबर को इन आठों आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए स्पेशल कोर्ट में आवेदन करने के लिए कहा था। ड्रग्स पार्टी मामले में अब तक दो नाइजीरियाई नागरिकों समेत 20 आरोपित गिरफ्तार किये जा चुके हैं।