उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को लॉकडाउन से राहत मिल गई हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉक चल रहे प्रदेश के 3 जिले मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर को बुधवार से अनलॉक करने के आदेश दिए। ऐसे में अब पूरे यूपी में अनलॉक की समान गाइडलाइंस जारी रहेगी।
यूपी में लागू रहेगा पुराना फार्मूला
यूपी के सभी 75 जिले अनलॉक होने के बाद अब पूरे प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक बाजार खुलने समेत कुछ गतिविधियों की अनुमति रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन भी रहेगा।
-कोरोना के अभियान में जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे, जो 50% कर्मी रहेंगे उन्हें रोटेशन में बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड-19 टैक्स की स्थापना अनिवार्य होगी।
-यूपी के प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय में मास्क की अनिवार्यता रहेगी, दो गज की दूरी के साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। कंपनियां वर्क फ्रॉम होने की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। कार्यालय में कोविड-19 टैक्स की स्थापना अनिवार्य होगी।
-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, अभी तक लागू किए गए सभी नियम औद्योगिक संस्थान से जुड़े कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रहेंगे।
-यूपी की सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों में प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएं। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल पर कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा।
-रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त हाइवे और एक्सप्रेस-वे के किनारे के ढाबे खोलने की अनुमति होगी। 2 गज की दूरी के साथ मास्क लगाना जरूरी है।
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-कोचिंग, संस्थान, सिनेमा, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल्स अभी बंद रहेंगे।
-जनपद के अंदर बसों को चलाने की अनुमति स्थिति के साथ होगी। संचालन के दौरान ड्राइवर और कंडक्टरों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की जांच होगी।