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भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पर चला कानून का पट्टा, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज

कर्नाटक के रामनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और पूर्व मंत्री मुनिरत्न और छह अन्य के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। मामला बुधवार रात रामनगर जिले के कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) आईपीसी की धारा 354ए, 354सी, 376, 506, 504, 120(बी), 149, 384, 406, 308 के तहत दर्ज की गई है। भाजपा विधायक मुनिरत्न के अलावा इस मामले में छह अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें विजय कुमार, सुधाकरा, किरण कुमार, लोहित गौड़ा, मंजूनाथ और लोकी शामिल हैं।

शिकायत के अनुसार, यह घटना कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक निजी रिसॉर्ट में घटित हुई।

मुनिरत्न फिलहाल एक ठेकेदार को धमकाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में हैं। जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत आज इस संबंध में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

अगर जमानत मंजूर होती है तो मुनिरत्न को जेल हिरासत में रखा जा सकता है, क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में है। हालांकि, अगर जमानत खारिज होती है तो कग्गलीपुरा पुलिस वारंट दाखिल करेगी और प्रक्रिया के अनुसार उसे हिरासत में लेगी।

मुनिरत्ना को 14 सितंबर की रात को बेंगलुरु पुलिस ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के एक ठेकेदार को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में हिरासत में लिया था।

कोलार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी निखिल के अनुसार, मुनिरत्न को कोलार पुलिस की मदद से बेंगलुरु पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया जब वह आंध्र प्रदेश जा रहे थे। उन्हें कोलार के पास हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने मुनिरत्ना के खिलाफ व्यालिकावल पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज की हैं। ये मामले ठेकेदार चेलवाराजू द्वारा दर्ज कराई गई हैं, जिन्होंने मुनिरत्ना पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है। पहला मामला जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है, जिसमें मुनिरत्ना, वीजी कुमार, अभिषेक, वसंत कुमार सहित चार लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। एफआईआर में धारा 37, 506, 505, 385, 420 और 323 के तहत आरोप शामिल हैं।

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चालुवराजू ने आरोप लगाया है कि मुनिरत्न ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जो रेणुकास्वामी के साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ भी होगा। उन्होंने दावा किया कि विधायक ने एक अनुबंध के सिलसिले में कमीशन की मांग की थी। ठेकेदार के अनुसार, उन्होंने 1 लाख रुपये की पेशकश की, लेकिन मुनिरत्न ने इनकार कर दिया और पूरी रकम पर जोर दिया।

ठेकेदार ने आगे आरोप लगाया कि विधायक मुनिरत्न ने मुझे 20 लाख रुपए देने की धमकी दी है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कहा कि मेरा भी वही हश्र होगा जो रेणुकास्वामी का हुआ। उन्होंने मुनिरत्न की बड़ी बहन के बेटे पर रेणुकास्वामी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया।